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आज देहरादून जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष कुमार श्रीवास्तव, जिला मजिस्ट्रेट, देहरादून ने नए आदेश जारी किए

1- दिनांक 26 अप्रैल 2021 (सोमवार) की सांय 07 बजे से दिनांक 03 मई 2021 (सोमवार) प्रातः 05 बजे तक जनपद देहरादून के नगर निगम ऋषिकेश, देहरादून एवं छावनी परिषद गढीकैन्ट और क्लेमनटाऊन के क्षेत्रार्न्तगत पूर्णतः कोरोना कर्फ्यू रहेगा। इस दौरान निजी वाहनों का आवागमन भी पूर्णतयाः प्रतिबन्धित रहेगा।

2- उक्त कोरोना कर्फ्यू अवधि में निम्नवत सेवाओं से जुड़े दुकानो व वाहनो को सशर्त छूट निम्न प्रकार से रहेगी: फल, सब्जी की दुकानें, डेरी, बेकरी, मीट-मछली (वैध लाईसेंसधारी) की दुकाने, राशन की दुकाने, सरकारी सस्ता गल्ला की दुकाने तथा पशुचारा की दुकाने अपरान्ह 04 बजे तक ही खुली रह सकेगी ।

1 पेट्रोल पम्प व गैस आपूर्ति तथा दवा की दुकानें पूरे समय खुली रहेगी।

2.आवश्यक सेवा से जुड़े वाहनो तथा सरकारी वाहनों को केवल ड्यूटी हेतु आवागमन में छूट होगी। हवाई जहाज, ट्रेन तथा बस से यात्रा करने वाले व्यक्तियों को आवागमन में छूट होगी।

3.शादी और संबन्धित समारोहों में प्रवेश करने के लिए बैंकेट हॉल / सामुदायिक हॉल और विवाह समारोहों से संबंधित व्यक्तियों / वाहनों की आवाजाही प्रतिबन्धों के साथ छूट रहेगी समारोह स्थल पर 50 से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं हो सकेंगे ।

4.सार्वजनिक हित के निर्माण कार्य चलते रहेगे तथा इनसे जुड़े हुए कार्मिक एवं मजदूरो तथा निर्माण सामग्री के वाहनो को आवागमन में छूट रहेगी।

5. औद्योगिक इकाईयो, तथा इनके वाहन व कार्मिकों को आने-जाने की → रेस्टोरेन्ट तथा मिठाई की दुकानो से होम डिलवरी में छूट रहेगी ।

छूट होगी।

7.शव यात्रा से संबंधित वाहनो को छूट रहेगी तथा अंतिम संस्कार में 20 से अधिक व्यक्ति सम्मलित नही हो सकेंगे।

8.केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार के अधीन समस्त शासकीय तथा अशासकीय कार्यालय (आवश्यक सेवा के कार्यालयों को छोड़कर) बन्द रहेंगे।

9.मालवाहक वाहनो के आवागमन में छूट रहेगी। → वास्तविक रूप से चिकित्सालय उपचार हेतु जाने वाले व्यक्तियों के वाहनों को आवागमन में छूट होगी।

10. कोविड 19 जांच एवं टीकाकरण हेतु निकटवर्ती केन्द्र तक आवागमन की छूट होगी।

11.पोस्ट ऑफिस तथा बैंक यथा समय खुले रहेंगे।

दिनांक 26.04.2021 को बाजार सांय 05 बजे तक खुले रहेंगे तथा सांय 07 बजे से पूर्व की भाँति रात्रि कर्फ्यू लागू रहेगा। जनपद देहरादून के अन्य स्थानो पर पूर्व आदेश संख्या: 3391 / सीपीओ- डीएम 2021 दिनांक 21.04.2021 यथाव लागू रहेगा।

3 कोविड-19 संक्रमण के प्रसार को रोकने हेतु समय-समय पर जारी भारत सरकार / उत्तराखण्ड शासन तथा जिला प्रशासन के दिशा-निर्देशों का अनुपालन अनिवार्य होगा। उल्लंघन की स्थिति में सम्बन्धित के विरूद्ध आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 व Uttarakhand Epidemic Diseases, COVID-19 Regulations 2020 Epidemic Diseases Act 1897 एवं भारतीय दण्ड संहिता तथा अन्य अधिनियमो की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

4- उपरोक्त के संबंध में मेरा समाधान हो गया है तथा इतना समय नही कि दूसरे पक्ष को भी सुना जा सके । इसलिए जन-सुरक्षा हित में एकपक्षीय आदेश आज दिनांक 25.4.2021 को मेरे हस्ताक्षरों व कार्यालय मुहर से जारी किया गया हैं कि उक्त निर्देशो का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

फ़िलहाल मे